PF से कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं,जाने क्या है नियम
आपके पीएफ खाते (PF Account) को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ (EPFO) के द्वारा रेग्युलेट किया जाता है.
हर महीने इसमें एंम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के द्वारा योगदान दिया जाता है,PF से जरूरत पड़ने पर कुछ शर्तों के साथ जमा रकम का हिस्सा आप निकाल सकते हैं.
अगर कोई 1 महीने से बेरोजगार है तो वह अपने PF खाते में जमा रकम का 75% हिस्सा निकाल सकते है.
अगर कोई व्यक्ति दो महीने या उससे अधिक समय से बेरोजगार है तो उसे खाते से पूरी जमा रकम निकालने की सुविधा है.
ईपीएफओ सदस्य खाता खोले जाने के 3 वर्ष बाद अपने अकाउंट में जमा फंड्स का इस्तेमाल अपने घर खरीदने के लिए कर सकते हैं.
इससे जुड़ी शर्तों को देखें तो सदस्य होम लोन ( Home Loan) पर डाउन पेमेंट करने के लिए अपने जमा का 90% तक निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
रिटायर होने के बाद व्यक्ति अपने फाइनल सेटलमेंट क्लेम करने के लिए अप्लाई कर सकता हैं और खास बात यह है कि रिटायरमेंट पर पीएफ खाते से निकासी बिल्कुल टैक्स फ्री होती है.
वहीं यदि अकाउंट खोले जाने के 5 साल के भीतर किए गए विड्रॉल पर टैक्स लगता है. इसकी शर्तों के मुताबिक 50 हजार से ज्यादा राशि पर TDS लगता है.
आपको यहां पर ध्यान रहे की अगर आप निकासी के दौरान अपना पैन कार्ड दिखाते हैं तो टीडीएस की दर 10% और नहीं दिखाने पर यह 30% होगी.